bombay high court give bail to sadhvi pragya in malegaon blast case

नई दिल्ली : साल 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके के मामले में मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने साध्वी को अपना पासपोर्ट जमा कराने के लिए भी कहा है। वहीं, कर्नल पुरोहित को बेल नहीं मिल सकी है। उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

साध्वी प्रज्ञा को सशर्त जमानत दी गई है। हाईकोर्ट ने उन्हें पांच लाख के बांड पर बेल दी है। कोर्ट के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा के वकील ने कहा कि भोपाल की बैठक में कोई साजिश नहीं रची गई थी।

इस जांच में एजेंसी एनआईए पहले ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट दे चुकी है।
बता दें कि 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में सात लोगों की मौत हुई थी। बता दें कि सितंबर, 2008 में महाराष्‍ट्र के मालेगांव में सीरीयल धमाके हुए थे, जिसमें सात लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। वहीं, इस ब्लास्ट केस में साजिश करने के आरोप में पुरोहित को नवंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया था।

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