नई दिल्ली, (राज लक्ष्मी मल्ल) : आयकर विभाग ने बैंकों को सभी खाताधारकों से पैन नंबर या फॉर्म-60 लेने और जाना करने का मोहलत तीन महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी. जानकारी के लिए बता दे बैंकों को पैन या फॉर्म-60 लेने और जमा करने का मोहलत 28 फरवरी को समाप्त हो चुकी थी. आयकर विभाग ने 5 अप्रैल को एक अधिसूचना के जरिए अवधि को  30 जून 2017 तकबढ़ाने की घोषणा की है.

आयकर ने अपनी घोषणा में कहा है कि आयकर नियम 114बी में, ‘28 फरवरी’ की जगह 30 जून कर दिया गया है.  नियम 114बी में वैसी लेन-देन की सूची है जिनके लिए पैन नंबर जमा करना अनिवार्य है. आयकर विभाग ने जनवरी में बैंकों, डाक घरों और सहकारिता बैंकों से कहा था कि वे खाता धारकों से पैन या फॉर्म-60 हासिल करें और आयकर अधिनियम के नियम 114बी के तहत सभी लेन-देन का रिकार्ड रखें.

विभाग ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने खाता खोलते समय पैन या फार्म-60 नहीं दिया था, उन्हें 28 फरवरी तक पैन या फॉर्म-60 देना होगा. जिनके पास पैन नहीं होता उन्हें एक घोषणा पत्र जमा करना होता है, जिसे फॉर्म-60 कहते हैं. नोटबंदी की घोषणा होने के बाद आयकर विभगा ने बैंकों और डाक घरों को निर्देश दिया था कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बचत खाते में ढाई लाख रुपये से अधिक और चालू खाते में 12.50 लाख रुपये से अधिक की सभी जमाओं की सूचना वे आयकर विभाग को दें.

Adv from Sponsors

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here