आप अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में एटीएम से ट्रांजैक्शन तपो ज़रोर करते होंगे, अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है तो कभी कभार ऐसा भी हुआ होगा जब आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया हो. ऐसी सूरत में आप दुबारा से ट्रांजैक्शन करते होंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आप इसका हर्जाना बैंक से वसूल कर सकते हैं, जी हाँ आपको यह बात थोड़ी अटपटी ज़रूर लग सकती है लेकिन यह हकीकत है.
दरअसल ट्रांजेक्शन फेल्ड होने वाले ग्राहकों के लिए आरबीआई ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी की हैं जिन्हें आपको ज़रूर जानना चाहिए. अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आप इसकी शिकायत सम्बंधित बैंक के अधिकारी से कर सकते हैं. शिकायत मिलने के 7 वर्किंग डेज के अंदर ग्राहक के अकाउंट में 100 रुपये आ जाएंगे।
अगर शिकायत दर्ज कराने के बाद 7 वर्किंग डेज के भीतर ग्राहक को पैसा वापस नहीं मिलता तो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बैंकों 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को पेनेल्टी देनी होगी। इसके लिए ग्राहक को ट्रांजेक्शन के 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज कराना जरूरी है।
आप अपनी ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ बैंक में शिकायत करें। बैंक को अनिवार्य कार्ड डिटेल, अपना बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम आईडी, ट्रांजेक्शन की तारीख और समय भी बताएं। बैंक से शिकायत की वैध प्रति लेना न भूलें, जिस पर ब्रांच मैनेजर के हस्ताक्षर भी होना भी जरूरी होता है। अगर शिकायत करने के बाद अगर 7 दिन के भीतर आपके अकाउंट में पैसा न आए तो एनेक्जर-5 फॉर्म भरकर मैनेजर को दें। अगर इस सब के बाद भी आपकी रकम आपके अकाउंट में नहीं आती तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।