मुंबई के पास क्रूज पर ड्रग्स से संबंधित मामले में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की ज़मानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा है। मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने कहा कि कोर्ट ने 20 अक्टूबर को आदेश जारी करने की बात की है। कोर्ट में सबकी प्रस्तुतियां हुई हैं, बहस हुई। हमारा भी काफी काउंटर सबमिशन हुआ है। सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में राहत नहीं मिली है। जज वीवी पाटिल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। इस दिन आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। जज वीवी पाटिल ने कहा कि वो 20 अक्टूबर को भी व्यस्त हैं, वे पूरी कोशिश करेंगे कि उस दिन जमानत पर सुनवाई कर पाएं।
लंबे वक्त से ड्रग्स ले रहे आर्यन
अदालत में सुनवाई के दौरान अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा, ‘आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स का सेवन नहीं किया है बल्कि लंबे समय से लेते रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड और सूबतों के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि वह बीते कई सालों से प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करते रहे हैं। इसके साथ ही अनिल सिंह ने कहा कि अरबाज खान के पास से ड्रग्स मिला है और पंचनामा में इसका साफतौर पर जिक्र किया गया है। यह आर्यन और अरबाज के सेवन के लिए ही था।
अभी बेल देना ठीक नहीं
कोर्ट में एएसजी अनिल सिंह ने ड्रग्स के जिक्र पर कहा, ‘इससे नौजवानों पर बुरा असर पड़ रहा है, ये कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, लेकिन इस आधार पर जमानत देना ठीक नहीं होगा। मुझे कोर्ट से ये बात कहने की जरूरत नहीं कि ये देश का भविष्य हैं। देश का भविष्य इस पीढ़ी के भरोसे है। जज साहब बाद में जमानत दे सकते हैं लेकिन अभी बेल देना ठीक नहीं होगा। अभी इस केस में जांच बाकी है।’
क्या होगा फैसला
गौरतलब है कि आर्यन खान को बेल मिलेगी या नहीं, इस बात का पता अब 20 अक्टूबर को चलेगा। 20 अक्टूबर को कोर्ट अपना सुरक्षित फैसला बताएगा। यानी अगर आर्यन को बेल मिली तो उन्हें दोबारा जेल नहीं आना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें दोबारा जेल आना पड़ेगा।