star indiaएनएसटीपीएल बनाम स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य: नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड (एनएसटीपीएल) ने स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसके शीर्ष प्रबंधन के खिलाफ 20.03.2017 को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन के साथ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी.

सेक्शन 156 (3) के तहत दिया गया आवेदन एलडी चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने  लिस्टेड था और इसमें एफ आई आर के लिए आवेदन दिया गया था. चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 जुलाई को उक्त अधिकारियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि आईपीसी की धारा 418 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है.

एनएसटीपीएल ने स्टार इंडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. ये शिकायत फरवरी में 10 शीर्ष अधिकारी, जिनमें उदय शंकर शामिल थे, के खिलाफ दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (ईओडब्ल्यू) में दर्ज कराई गई थी. एनएसटीपीएल ने मामले में कोई कार्रवाई न होता देख, पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

एनएसटीपीएल ने आरोप लगाया है कि स्टार ने उन्हें धोखा दिया है और 350 करोड़ से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ है. एनएसटीपीएल के वकील आदित्य वाधवा के मुताबिक, “स्टार ने एनएसटीपीएल को पहले आकर्षक दरों की पेशकश के जरिये बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धताओं के लिए प्रेरित किया था, जो वाकई में पेशकश नहीं किया गया. इससे एनएसटीपीएल को 8 करोड़ रुपये महीने का नुकसान हुआ.

एनएसटीपीएल के एक अन्य वकील वैभव सेठी के मुताबिक, “स्टार ने एक गलत आरआईओ (अनिवार्य रेट कार्ड) प्रकाशित किया था और एनएसटीपीएल को गलत तरीके से भरोसा दिलाया था कि यह एमएसओ और डीटीएच सहित सभी डिजिटल सर्विसेज प्रदाताओं को ये दर दिया जाएगा.

7 दिसंबर, 2015 को एक ऐतिहासिक फैसले में, दूरसंचार विवाद निपटारा अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) ने एनएसटीपीएल के पक्ष में फैसला दिया और स्टार स्टार के रेट कार्ड को अवैध घोषित कर दिया. साथ ही, उन्हें एक नया रेट कार्ड प्रकाशित करने के लिए कहा. स्टार ने इस आदेश को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय टीडीसैट के आदेश को बरकरार रखा है.

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