आरटीआई सूचना प्राप्त करने का एक माध्यम ही नहीं, बल्कि अधिकार है, जिसके द्वारा सूचना प्राप्त कर हम अपने अधिकारों को हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज भी आरटीआई को लेकर शिक्षित लोगों में भी हिचक या भ्रम देखने को मिलती है. इसके पीछे मूल कारण जागरुकता का अभाव है. सबसे पहले आरटीआई आवेदक को इसके कुछ आधारभूत पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए. मसलन, आरटीआई क़ानून के तहत शिकायत का क्या अर्थ होता है. शिकायत कब, कहां और कैसे दाख़िल की जाती है. दरअसल, अपील और शिकायत में एक बुनियादी फ़र्क है. कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने आरटीआई आवेदन में जो सवाल पूछा है, उसका जवाब आपको ग़लत दे दिया जाता है. और, आपको पूर्ण विश्वास है कि जो जवाब दिया गया है, वह ग़लत, अपूर्ण या भ्रामक है. इसके अलावा, आप किसी सरकारी महक़मे में आरटीआई आवेदन जमा करने जाते हैं और पता चलता है कि वहां तो लोक सूचना अधिकारी ही नियुक्त नहीं किया गया है. या फिर आपसे ग़लत फीस वसूली जाती है. तो, ऐसे मामलों में हम सीधे राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत कर सकते हैं. ऐसे मामलों में अपील की जगह सीधे शिकायत करना ही समाधान है. आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को एक लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी तक पहुंच का अधिकार प्रदान करता है. यदि आपको कोई जानकारी देने से मना किया गया है, तो आप केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग (जैसा मामला हो) में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
सूचना क़ानून की धारा 18 (1) के तहत यह केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य है, जैसा भी मामला हो, कि वे एक व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करें और पूछताछ करें. जो केंद्रीय सूचना लोक अधिकारी या राज्य सूचना लोक अधिकारी के पास अपना अनुरोध जमा करने में सफल नहीं होते, जैसा भी मामला हो, इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि उक्त अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के तहत नियुक्त न किया गया हो, जैसा भी मामला हो, ने इस अधिनियम के तहत अग्रेषित करने के लिए कोई सूचना या अपील के लिए उसके आवेदन को स्वीकार करने से मना कर दिया हो, जिसे वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास न भेजे या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग में अग्रेषित न करें, जैसा भी मामला हो.
जिस व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत कोई जानकारी देने से मना कर दिया गया हो, जिस व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर सूचना के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया हो. जिसे शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता हो, जिसे वह अनुपयुक्त मानता/मानती है. जिसे विश्वास है कि उसे इस अधिनियम के तहत अपूर्ण, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई है. इस अधिनियम के तहत अभिलेख तक पहुंच प्राप्त करने या अनुरोध करने से संबंधित किसी मामले के विषय में.
पांच साल बाद सूचना मुफ्त मिली
पीएमओ से मैंने कुछ सूचनाएं मांगी थीं. 8 पेज की सूचना के लिए मुझसे 16 रुपये जमा कराने को कहा गया था. यह पांच साल पुरानी घटना है, लेकिन मैंने 16 रुपये जमा कराना उचित नहीं समझा और इस मामले को केंद्रीय सूचना आयोग में ले गया. आयोग ने सुनवाई के लिए दो बार नोटिस जारी कर दोनों पक्षों को उपस्थित होने का आदेश दिया, लेकिन बेगूसराय स्थित एनआईसी स्टूडियो के ख़राब होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी.
इसके बाद 20 जून, 2011 को दिल्ली स्थित सूचना आयोग में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद आयोग ने सूचना नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
-गिरीश प्रसाद गुप्ता, बेगूसराय, बिहार
शिक्षक नियोजन पत्र नहीं मिला
मैंने सरायरंजन प्रखंड, समस्तीपुर में सामान्य शिक्षक पद के लिए साल 2008 में द्वितीय शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन किया था, जिसमें मेरा चयन भी हो गया था, लेकिन जब मैं नियोजन पत्र के लिए चयनित स्थल पर गया, तो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने मानव संसाधन विकास विभाग की अगली प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नियोजन पत्र देने की बात कही. जब आरटीआई के तहत मैंने इस संबंध में सूचना मांगी, तो आधी-अधूरी सूचना दी गई, वह भी छह महीने बाद. भेजी गई सूची में मेरा नाम प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ अंतिम मेधा सूची में भी है और प्रतीक्षा सूची में भी है. आरटीआई के तहत यह भी जानकारी मिली कि 12/8/2010 तक पांच सीटें बची हुई थीं, फिर भी एक प्रशिक्षित उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं दी गई. आख़िर ऐसा क्यों हुआ, यह सूचना अब तक नहीं मिल सकी है.
-राजीव कुमार शर्मा, समस्तीपुर, बिहार
आप इस मामले में अपेक्षित सूचना पाने के लिए राज्य सूचना आयोग में भी अपील कर सकते हैं.
सूचना आयोग के पते/फोन नं.
केंद्रीय सूचना आयोग
मुख्य सूचना आयुक्त
क्लब बिल्डिंग
ओल्ड जेएनयू कैंपस
बेर सराय, नई दिल्ली-67
011-26161137
बिहार राज्य सूचना आयोग
मुख्य सूचना आयुक्त
चौथा तल, सूचना भवन
(नये सचिवालय के सामने)
पटना-1
0612-2235466
झारखंड राज्य सूचना आयोग
मुख्य सूचना आयुक्त
इंजीनियरिंग हॉस्टल
धुर्वा, रांची
09431364947
फैक्स-0651-2401418
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