उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए 5 अप्रैल तक राज्य की राजधानी में सीआरपीसी की धारा 144 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
सोमवार शाम जारी एक बयान में, लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) नवीन अरोड़ा ने कहा कि किसानों के आंदोलन उग्र होने की प्रबल संभावना है जो लखनऊ में कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकता है।
प्रेस विज्ञप्ति ने आगे चेतावनी दी कि राजनीतिक दल, छात्र संगठन या किसान यूनियन इस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और इससे मौजूदा शांतिपूर्ण स्थिति पर “प्रतिकूल प्रभाव” पड़ सकता है।
आदेश में कहा गया है, “उपरोक्त के मद्देनज़र, कमिश्नरेट में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए लखनऊ में धारा 144 को तत्काल प्रभाव से 5 अप्रैल तक लगाया गया है।”
इसमें आगे कहा गया है कि महा शिवरात्रि, होलिका दहन, शब-ए-बारात, गुड फ्राइडे, और ईस्टर सहित त्यौहारों का दौर था और असामाजिक तत्व इस अवसर पर शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।
प्रेस नोट में इस क्षेत्र में बढ़ते कोविड-19 मामलों पर चिंताओं का हवाला दिया गया है।