वक्फ अल्लाह की जायदाद है और वक्फ बोर्ड महज उसकी देखभाल करने वाले संस्था। वक्फ जायदाद को किसी भी सूरत में खरीदी बिक्री नहीं किया जा सकता है। ऐसे में क्रय विक्रय करने में शामिल दोनों ही पक्षकार दोषी माने जाएंगे। राजधानी भोपाल में कबाड़खाना इलाके में कब्रिस्तान को अवैध तरीके से कब्जा दिलवाने की जो कार्यवाही की गई है, उसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए।
शहर के जिम्मेदारों और बुद्धिजीवियों द्वारा गुरुवार को राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में ये बात कही गई। ज्ञापन देने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में सैयद साजिद अली, शाहनवाज़ खान, एसएम सलमान, काजी सैयद अनस अली नदवी, मोहम्मद माहिर, फैजान हुसैन आदि मौजूद थे। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन में कहा कि वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने इस मामले में किसी अदालती फैसले का इंतजार किए बिना कार्यवाही कर दी है। जो पूरी तरह से अवैध और अवैधानिक है। प्रतिनिधि मंडल ने अवैध रूप से कब्जा दिलवाने के दौरान लगाए गए कर्फ्यू को भी गैर कानूनी बताया। साथ ही विवादित जमीन पर किए जा रहे निर्माण कार्य को तत्काल रोकने की मांग भी राज्यपाल से की है।