दिल्ली में प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच चुका है. जिसको लेकर आये-दिन बहस होती रहती है. यहां तक सियासी जगत के लोग इसका सियासी फायदा उठाने से भी बाज नहीं आते हैं. अब इसी सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बाहर से आने वाले वाहनों पर शर्त लगा दी है.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 10 साल से डीजल से चलने वाले वाहन और 15 साल से पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर रोक लगाई जाए.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये निर्देश दिया है वे ऐसे वाहनों की सूची दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाईट पर अंकित करें, जिससे इन तमाम वाहनों की पहचान हो सके.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी)                       को ये निर्देश दिया है कि वो सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जिससे देश का कोई भी नागरिक किसी भी शिकायत को इस पर दर्ज करवा सके.

मालूम हो कि दिल्ली में ठंड का मौसम आते ही धूंध की चादर जम जाती है जिससे आम जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. हालांकि सरकार ने समय-समय प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए काफी कुछ प्रयास किया, लेकिन वो सभी नाकाफी साबित हुए है.

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