नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) के तहत दाखिलों और काउंसलिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट का यह आदेश सभी छात्रों को बोनस अंक को दिए जाने को लेकर दी गई याचिका पर दिया गया है.
कोर्ट के फैसले के बाद इंजीनियरिंग कालेज में काउंसलिंग और दाखिले का कार्यक्रम कानूनी अड़चनों में फंसता दिख रहा है. जिस वजह से हजारों छात्रों के करियर कर गहरा प्रभाव पड़ सकता है.
यह है बोनस अंकों का मामला –
दरअसल IIT Advanced 2017 ने कैमिस्ट्री के एक गलत सवाल के लिए 3 बोनस अंक और गणित के एक गलत सवाल के लिए 4 बोनस अंक दिए हैं जो सभी को छात्रों दिए गए हैं. आईआईटी ने तीन सवालों पर डाउट करते हुए 11 बोनस अंक दिए थे. ऐसे में परीक्षा में बैठे सभी छात्रों को कुल 18 बोनस अंक दिए गए हैं.
बता दें कि तमिलनाडू के वेल्लोर इलाके के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में बोनस अंक को चुनौती देते हुए मांग की है कि मेरिट लिस्ट फिर से तैयार की जाए.
छात्र ने अपनी याचिका में कहा है कि आईआईटी ने उन छात्रों को भी बोनस अंक दिए हैं जिन्होंने उन सवालों को हल करने की कोशिश भी नहीं की है. जबकि बोनस अंक सिर्फ उन्हें मिलने चाहिए जिन्होंने इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश की है.
छात्र के मुताबिक इन बोनस अंकों की वजह से मेरिट लिस्ट पर असर पड़ा है. इसलिए दोबारा से मेरिट लिस्ट तैयार की जाए. फिलहाल अब इस मामले की सुनवाई सोमवार,10 जुलाई को होगी.