दिल्ली: PM मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मोदी और शाह के खिलाफ सभी मामलों का निपटारा 6 मई तक करने का आदेश दिया है.
कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने सुप्रीम कोर्ट में PM मोदी और अमित शाह के खिलाफ शिकायत वाली याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वह PM मोदी और बीजेपी अध्यक्ष पर सभी मामलों का फैसला 6 मई से पहले करें.
सुनवाई के दौरान सुष्मिता देव की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 31 दिनों में दो का निपटारा किया है. इस रफ्तार से 250 दिनों से ज्यादा का समय लगेगा. निपटारा भी किया तो वजह सही नहीं बताई.
उन्होंने आगे कहा कि 40 शिकायतें की थी, 20 के ऑर्डर पास हुए जो दूसरे लोगों के खिलाफ थे. लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. 6 मई को 462 सीटों के लिए चुनाव हो चुके होंगे.
आपको बता दें कि बीते दिनों सुष्मिता देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी प्रचार में किसी भी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है.
लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ शिकायत वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब चुनाव आयोग 6 मई तक सभी फैसलों का निपटारा करता है या फिर विपक्ष का चुनाव आयोग पर लगा गैरनिष्पक्षता अपनाने का आरोप सही होता है.
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