नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 30 जून से सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर रोक लगाने से मनाही कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वह सिर्फ आशंका और अनिश्चितता के आधार पर आदेश जारी नहीं करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आधार पर कोई स्पष्टिकरण की आवश्यक्ता नहीं है. अब कोर्ट इस मामले में सात जुलाई को सुनवाई करेगा.
इस मुद्दे पर केंद्र ने कोर्ट में कहा कि 22 जून को एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वह 30 सितंबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. और अपनी दूसरी आईडी के जरिए योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है, वें 30 जून तक इसे देना होगा.
वही याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये छूट सिर्फ उनके लिए है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है. इतना ही नहीं याचिकाकर्ताओं ने कहा- आधार कार्ड स्वैच्छिक है इसलिए ये छूट सभी के लिए होनी चाहिए.
इसपर कोर्ट ने कहा कि 30 जून के बाद आधार कार्ड के न होने पर किसी को योजनाओं का लाभ रोका जाता है तो कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए.
अधिसूचना के तहत सभी सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है. स्कूलों में मध्याह्न् भोजन तथा दिव्यांग पेंशन सहित तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार आवश्यक हो गया है. हालांकि इस मौके पर केंद्र सरकार ने याचिका पर सुनवाई का विरोध किया था.