Triple-talaq-case

नई दिल्ली। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीन तलाक को खत्म कर दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 महीने के भीतर संसद इसको लेकर कानून बनाए। तब तक के लिए तीन तलाक पूरी तरीके से अमान्य रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अगुवाई में 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट में तीन जज इसको असंवैधानिक मान रहे थे तो वहीं 2 जज इसके पक्ष में थे। आखिर में इस फैसले पर सबकी मान्यता बनी और अगले 6 महीने के लिए इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी।

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