मध्य प्रदेश की नगरी उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने जलाभिषेक के लिए नए नियमों को मंजूरी दे दी है. जी हां, कोर्ट ने कहा है कि शिवलिंग का जलाभिषेक आरओ के पानी से हो और इसके लिए सिर्फ आधा लीटर पानी इस्तेमाल किया जाए.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया है, जिसमें शिवलिंग पर लगातार पानी चढ़ने, भांग श्रृंगार (भांग चढ़ाना) और पंचामृत (दूध, दही, शहद, चीनी और घी) की वजह से शिवलिंग को नुकसान का हवाला देते हुए भक्तों के मंदिर के गर्भगृह में जाने और शिवलिंग को छूने पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
अब कोर्ट के आदेश के बाद कोई भी श्रद्धालु सिर्फ आरओ के पानी से ही महाकाल का जलाभिषेक कर पाएगा. इतना ही नही प्रति भक्त सिर्फ आधे लीटर पानी का ही इस्तेमाल हो सकेगा.
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बता दें कि याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग को हो रहे नुकसान की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. इस समिति ने हाल ही में महाकाल मंदिर का दौरा किया था. समिति ने शिवलिंग को नुकसाने से बचाने के लिए अपनी सिफारिश में कुछ चीजों को चढ़ाए जाने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी.