भारत में हर साल दिवाली का त्यौहार बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है. लेकिन पिछले साल जैसा कि आप सभी को याद होगा दिवाली के मौके पर की गयी आतिशबाजी के बाद यहाँ के वायुमंडल में धुंध की एक पर्त बन गयी थी जिसने दिल्लीवालों को काफी परेशान किया था. और यही वजह है की इस साल सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए दिल्ली एनसीआर में दिवाली के मौंके पर पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है.
आपको बता दें की साल-दर साल देश की राजधानी दिल्ली और इससे सटे हुए इलाके जैसे नोएडा, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है जिससे यहाँ का जनजीवन तेज़ी से प्रभावित हो रहा है. प्रदूषण के तेज़ी से बढ़ते स्तर को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अगले आदेश तक दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ किया है कि इस संबंध में अगला आदेश जारी होने या अगली सुनवाई होने तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। कोर्ट ने पटाखे बेचने के पुराने लाइसेंस को रद्द करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पटाखों से होने वाले नुकसानों के बारे में आगामी तीन महीने के भीतर जवाब फाइल करने का आदेश भी दिया है। पर्यावरणविद भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अभी अगली सुनवाई तक पटाखों की बिक्री के लिए नये लाइसेंस नहीं जारी किये जाएंगे। बता दें कि इस बार दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के कारण पल्यूशन के कारण एक सप्ताह तक सांस लेने में तकलीफ हुई थी। यहां तक कि लोगों को मास्क पहनकर घर ने निकलना पड़ता था।