नई दिल्ली : नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हाईकोर्ट ने करार झटका दिया है. दरअसल इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को जांच करने के लिए मंजूरी दे दी है. नेशनल हेराल्ड में यंग इंडिया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हिस्सेदारी है.
इससे पहले नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी की उस याचिका खारिज कर दी थी जिसके जरिए स्वामी ने कांग्रेस और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल के अकाउंट और बैलेंस शीट से जुड़े दस्तावेज मांगे थे. इस फैसले को इस मामले में आरोपी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी व अन्य नेताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा था.
नेशनल हेराल्ड मामले में साल 2015 के दिसंबर महीने में सोनिया और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे और कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी. बीजेपी नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने तब इसका विरोध करते हुए कहा था कि दोनों को जमानत मिली तो वे देश छोड़ कर भाग सकते हैं.