अदालत ने शनिवार को आप विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में दर्ज एक मामले में एम्स सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के लिए दो साल की जेल की सज़ा सुनाई। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडेय ने नेता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

हालांकि, भारती को मामले में जेल की सज़ा के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने में सक्षम बनाने के लिए ज़मानत दी गई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर, 2016 को, भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में एक JCB ऑपरेटर के साथ एक बाउंड्री वॉल की बाड़ को नीचे लाये थे।

मजिस्ट्रेट ने कहा, “अदालत का विचार है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त सोमनाथ भारती के खिलाफ सभी उचित संदेह से परे अपना मामला साबित कर दिया है,।

इसने आप विधायक को धारा 3 (सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कुचक्र) के तहत दोषी ठहराया।

 

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