नई दिल्ली, (राज लक्ष्मी मल्ल) : टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया जो कुछ ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इस फैसलें में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने अभी तक अपना आधार नही बनवाया हैं. जी हां, TRAI ने अपने नए गाइडलाइन में कहा गया है कि मोबाइल सिम कार्ड, ब्रॉडबैंड और फिक्स लाइन फोन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। अगर जिनके पास आधार नही उन्हें हम अपनी फैसिलिटी नही देंगे.

बता दें कि फरवरी में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि देश में लगभग एक साल में सभी सिम कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसा मैकेनिज्म लाया जा रहा है, जिससे इन मोबाइल सिम को भी आधार से जोड़ा जा सके.

देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा हैं. डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खेहर ने कहा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों की पहचान बेहद जरूरी है, ऐसा न होने पर यह धोखाधड़ी से रुपये निकालने के काम में इस्तेमाल हो सकता है. सरकार को जल्द ही पहचान करने की प्रक्रिया करनी चाहिए, वहीं केंद्र की ओर से कहा गया था कि इस मामले में उसे हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते का वक्त दिया.

अब ट्राई के नियम के मुताबिक हर सिमकार्ड के लिए ई-केवाईसी इम्पोर्टेन्ट होगा। ट्राई की ओर से प्रस्तावित नियमों के तहत न सिर्फ नई मोबाइल सिम बल्कि मौजूदा सभी मोबाइल सब्सक्राइबर्स का ई-केवाईसी वेरिफिकेशन जरूरी होगा.

ट्राई का कहना हैं कि आधार होने से किसी दूसरे सर्कल में जाकर मोबाइल फोन कनेक्शन को लेकर कोई परेशानी नही उठानी पड़ेगी, उनका आधार ही सब कुछ होगा.

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