सुनंदा पुष्कर की मौत मामले की सुनवाई करने वाली पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को समन जारी किया है. उन्हें 7 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का फरमान सुनाया गया है. अब शशि थरूर को आरोपी के तौर पर कोर्ट के ट्रायल का सामना करना होगा.
सुनंदा पुष्कर केस में अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने यानी आईपीसी की धारा 306 और वैवाहिक जीवन में क्रूरता यानि 489A के आरोप हैं. कोर्ट ने कहा कि शशि थरूर के खिलाफ इन धाराओं में केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.
जिसके चलते कोर्ट ने थरूर को समन जारी किया है. अब पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को 7 जुलाई को बतौर आरोपी कोर्ट में पेश होना होगा. सुनंदा की मौत के 4 साल बाद 14 मई को दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
इस संबंध में 1 जनवरी 2015 को हत्या का केस दर्ज किया था लेकिन हत्या के कोई सबूत नहीं मिले थे. फिर फोरेंसिक साइक्लोजिकल प्रोफाइलिंग, एक्सपर्ट की ओपनियन और तकनीकी जांच के आधार पर आईपीसी की धारा 306 और 498A के तहत चार्जशीट पेश की गई थी.
साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि क्या आप बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एप्लीकेशन पर जवाब दायर करना चाहते है. जवाब में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि ये अभी जल्दबाजी है. सेशन कोर्ट में इस पर सुनवाई हो सकती है. जहां ट्रायल हो सकता है.
सुब्रमण्यम स्वामी विजिलेंस रिपोर्ट मांग रहे हैं. इस केस के संबंध में स्वामी ने कोर्ट में सीआरपीसी 302 के लिए अर्जी लगाई है. स्वामी का कहना है कि जब क्राइम हुआ था उस समय एविडेंस मिटाए गए. एक साल बाद मामले में एफआईआर दर्ज हुई. दिल्ली पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की.
कोर्ट ने कहा कि स्वामी की एप्लीकेशन पर हम अलग से गौर करेंगे. पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने सुनन्दा पुष्कर को खुदखुशी के लिए उकसाने का मामला दायर किया है. जिसमें शशि थरूर के खिलाफ चार्जशीट दायर है.