search warrent against jignesh mewani and umar khalid for igniting roits

महाराष्ट्र पुलिस ने भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा को भड़काने के आरोप में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी और जेएनयू के छात्र उमर खालिद के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद गुरुवार को मुम्बई में विले पारले के भाईदास सभागृह में उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी और दोनों नेताओं के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया।

जानकारी के मुताबिक़ छात्र भारती (सामाजिक-राजनीतिक गैर सरकारी संगठन) ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन, 2018 का मीठीबाई कालेज (विले पारले) के सभागृह में आयोजन किया था जिसमें जिग्नेश और उमर शामिल होने वाले थे लेकिन पुलिस ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने मीठीबाई कॉलेज के आसपास गैर कानूनी ढंग से एकत्र होने वाले लोगों को रोकने के लिए धारा 149 लगा दी।

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कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने के बाद छात्र वहां नारेबाजी करने लगे और धरना दिया। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। पुणे पुलिस ने मेवानी और खालिद पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 505 और 117 के तहत मामला दर्ज किया है। (वार्ता)

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