सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता स्मृति ईरानी और कांग्रेस के संजय निरुपम की ओर से एक दूसरे के खिलाफ दायर किये गए मानहानि के मामले में स्मृति ईरानी को नोटिस भेजा है. हालाकिं इसके पहले एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय निरुपम की ओर से स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर उनके खिलाफ जारी हुए समन को रद्द कर दिया था. जबकि अदालत ने इसी से मिलती जुलती संजय निरुपम की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने ईरानी की तरफ से दर्ज कराई गई मानहानि की शिकायत पर जारी हुए समन को रद्द करने की मांग की थी.
Supreme Court issues notice to BJP leader Smriti Irani on an appeal of Congress leader Sanjay Nirupam seeking to set aside the summons issued against him by a trial court in a criminal defamation complaint filed by Irani.
— ANI (@ANI) April 22, 2019
गौरतलब है कि अदालत ने 19 दिसंबर 2018 को सुनाये गए अपने फैसले में कहा था कि निरुपम के खिलाफ मामला चलता रहेगा.
आपको बता दें कि साल 2012 में एक टीवी शो के दौरान कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. जिसके बाद विवाद बढ़ने पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था. वहीं मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी माना था कि इस मामले में निरुपम पर मानहानि का मामला बनता है. 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जहां संजय निरुपम को उत्तर-पश्चिम मुंबई से अपना उम्मीदवार बनाया है तो वहीं स्मृति ईरानी को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है.