नई दिल्ली : सहारा सेबी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को चेतावनी दी है जिसके तहात अगर सहारा ने 19 जून बकाया पैसा वापस नहीं किया तो उनको फिर से जेल का मुंह देखना पड़ सकता है.
इसके अलावा सर्वोच्च न्यायलय में एंबी वैली को नीलाम करने की भी चेतावनी दी गयी है। सहारा ने 1500 और 550 करोड़ के दो पोस्ट डेटेड चेक दाखिल किए हैं, जिनके 19 जून तक कैश न होने पर कोर्ट ने उन्हें फिर से जेल भेजने की चेतावनी दी है।
इससे पहले इस मामले में 12 जनवरी को समूह ने कोर्ट में कहा कि उसे नोटबंदी के चलते पैसा जुटाने में परेशानी हो रही है, लेकिन अदालत ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह संकेत भी दिए कि वक्त पर पैसा जमा न करने पर सुब्रत रॉय को फिर जेल भेज दिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी।
तिहाड़ जेल में 2 साल बिताने के बाद सुब्रत रॉय पिछले साल मई में तब बाहर आ पाए थे, जब उनकी मां का निधन हो गया था। उनका परोल इस शर्त पर बढ़ाया गया था कि वह निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए समय-समय पर सेबी के पास रकम जमा कराते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अगर सहारा समूह वक्त पर 600 करोड़ रुपये पैसा जमा नहीं करा पाता है तो सुब्रत रॉय को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है।