नई दिल्ली, (विनीत सिंह) : रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि ट्रेन के रिजर्व कोच में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही रेलयात्रियों के टिकट चेक किए जा सकेंगे। इस नियम में छूट सिर्फ कुछ ख़ास परिस्थितियों में दी जाएगी अन्यथा ये नियम लागू रहेगा.
टीटीई को निर्देश दिए गए हैं अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ट्रेन में यात्रियों के टिकट की जांच नहीं की जाएगी। यह नियम सिर्फ तभी लागू नहीं होगा जब यात्री ट्रेन में 10 बजे के बाद सवार होता है. तब उसके टिकट की जांच की जाएगी. इसके अलावा अगर विजिलेंस विभाग को बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों के कोच में होने का शक होता है तब भी यात्रियों के टिकेट की जांच की जाएगी.
रेलवे बोर्ड की तरफ से एक और आदेश दिया गया है जिसमें अब रियायती टिकट लेने वाला यात्री अपने किसी परिजन के नाम टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकेगा।
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