कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात के सूरत में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में “मोदी उपनाम” पर अपनी टिप्पणी पर भाजपा विधायक द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में अपना बयान दर्ज करने के लिए पहुंचे।

सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एएन दवे ने राहुल गांधी को सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा एक सप्ताह पहले दायर मामले में अपना अंतिम बयान दर्ज करने का निर्देश दिया था।

अपनी अदालत में पेश होने से कुछ समय पहले, श्री गांधी ने ट्वीट किया: “अस्तित्व का पूरा रहस्य कोई डर नहीं है।”

अप्रैल 2019 में पूर्णेश मोदी की शिकायत में कांग्रेस सांसद पर राष्ट्रीय चुनाव से पहले एक रैली में अपनी टिप्पणियों के साथ “पूरे मोदी समुदाय को बदनाम करने” का आरोप लगाया गया।

श्री गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक में एक जनसभा में यह टिप्पणी की थी।

उन्होंने कथित तौर पर कोलार में कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी… कैसे उन सभी का सामान्य उपनाम मोदी है। सभी चोरों का मोदी एक सामान्य उपनाम कैसे है।”

वह उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे; उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद मई में इस्तीफा दे दिया था।

नीरव मोदी और ललित मोदी भगोड़े हैं जो कर्ज धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के दौरान भारत से भाग गए थे।

श्री गांधी अक्टूबर 2019 में अदालत के सामने पेश हुए थे और उन्होंने “दोषी नहीं” होने का अनुरोध किया था। कांग्रेस ने इसे ‘झूठा मानहानि का मामला’ बताया है।

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