नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने आज देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है. मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने बताया कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 20 जुलाई को मतगणना की जाएगी. दरअसल, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है.
राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग 14 जून 2017 को बुधवार के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा. नामांकन करने की आखिरी तारीख 28 जून 2017 को है. नामांकन पत्रों की जांच 29 जून गुरुवार होगी. नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 1 जुलाई शनिवार को है. अगर वोटिंग की जरूरत पड़ी तो 17 जुलाई को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 20 जुलाई को होगी. वोटिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक है.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने बताया, ”वोट डालने के लिए आयोग विशेष पेन का इंतजाम करेगा. यह पेन निर्वाचन आयोग के अधिकारी द्वारा वोट डालने वाले को दिया जाएगा. अगर इस पेन के अलावा किसी अन्य पेन का इस्तेमाल वोट डालने में किया जाता है तो ऐसे वोट मान्य नहीं होंगे.
नसीम जैदी ने कहा, ”यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी राजनीतिकदल अपने सांसदों और विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए किसी भी तरह की व्हिप जारी नहीं कर सकते.
एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं
- वह भारत का नागरिक हो.
- उसने कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो.
- वह लोकसभा का सदस्य बनने की पात्रता रखता हो.
- राष्ट्रपति बनने के बाद उम्मीदवार संसद के किसी भी सदन या राज्यों की किसी भी विधानसभा/विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए.
- वह भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर न हो.
- भारत में राष्ट्रपति का चयन सीधे-सीधे जनता नहीं करती है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में सम्मिलित होती है.
- राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जनता का वोट उसके प्रतिनिधि यानी क्षेत्र के विधायक के ज़रिए मिलता है.
- राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं.