issue-pan within-a-day

नई दिल्ली, (राज लक्ष्मी मल्ल) : कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया इतना ही नही पैन कार्ड को आधार से जोड़ने का आदेश दिया है. जिसके बाद हजारों पैन कार्ड धारकों मुश्किलों का सामना करने पड़ रहा है क्योंकि बहुत से कार्ड धारकों के पैन कार्ड या आधार पर नाम में स्पेललिंग मिस्टेक हैं.

अगर आधार या पैन कार्ड धारक के नाम में स्पेलिंग में गलतियाँ है तो आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ा जाना संभव नहीं है. आपको बता दे केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक सभी पैन कार्ड धारकों को अपने पैनकार्ड को आधार से जोड़ने का आदेश दिया है. ऐसे में इस काम को देख रही एजेंसी के पास नाम की स्पेलिंग ठीक कराने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं.

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने पैन कार्ड आवेदन के प्रबंधन का काम कम्प्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम सर्विसेस को सौपा है. कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट (बिजनेस डेवलपमेंट) कमला राधाकृष्णन ने बिजनेस टुडे को बताया कि पैन कार्ड में नाम की गलतियां सही कराने के लिए आने वाले आवेदनों की संख्या बढती जा रही है.

खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा कि नाम की गलतियों वाले पैन कार्ड ब्लॉक न हो इसके लिए आवेदनकर्ता को अपनी नाम की स्पेललिंग सही करानी होगी, स्पेललिंग की गलती चाहे वह आधार कार्ड में हो या पैन कार्ड में. अगर दोनों में से कोई भी कार्ड ब्लॉक होता है, तो ये इसी कारण से होगा. इतना ही नही इसी के चलते आवेदनकर्ता इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा.

Adv from Sponsors

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here