नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को किराये से सम्बंधित नियमों का पालन ना करने पर ऐप आधारित कैब राइड सेवा उपलब्ध कराने वाली ओला और उबर को नोटिस जारी किया है. इस मामले की आगली सुनवाई 11 दिसंबर को दी गई है और इस दिन अदालत में पेश होने को कहा गया है.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने बताया कि कथित तौर पर शहर में बिना लाइसेंस के टैक्सियां चलाने और यात्रियों से अधिक पैसा वसूलने को लेकर मामला दर्ज है. यह मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है.
अदालत ने ओला का संचालन करने वाली कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और टैक्सी फॉर श्योर का संचालन करने वाली सेरेंडिपिटी इन्फोलैब्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जरीय किया है और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को 11 दिसंबर को उपस्थित होने के लिए कहा है.
गैर सरकारी संगठन ‘न्यायभूमि’ ने मोटर वाहन अधिनियन के प्रावधानों के तहत इस बारे में याचिका दायर की थी. याचिका में तीनों फर्म के खिलाफ समन जारी करने की मांग हुई थी.
न्यायभूमि की ओर से दायर याचिका में ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स से 91,000 करोड़ रिकवरी की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने इन पर मीटर का पालन नहीं करने और किराया से जुड़े नियमों का ठीक से पालन नहीं करने का आरोप लगाया है. एनजीओ ने इन ऐप आधारित फर्म्स पर 26,000 करोड़ के जुर्माने और जेल की सजा की भी मांग की है.