नई दिल्ली : 1 जुलाई से देशभर में जीएसटी लागू हो चुका है. जब से जीएसटी लागू हुआ तभी से लोगों को किसी चीज में मुनाफा हो रहा है तो किसी चीज के लिए जेब ढीली करनी पड़ रही है. लेकिन मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड बिल के ग्राहकों के लिए राहत की खबर ये है कि इस महीने आपके बिल पर जीएसटी नहीं लगेगा.
शुक्रवार को रेवेन्यू सेक्रटरी हसमुख अढ़िया ने बताया कि 30 जून से पहले जनरेट हुए क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बिल्स पर जीएसटी लागू नहीं होगा. यदि इन बिलों की ड्यू डेट जुलाई के महीने में है, तब भी कोई पुराने दर से ही टैक्स लागू होगा. लेकिन, यदि आपने जून में सेवा का उपभोग किया है और उसका बिल जुलाई में बनता है तो फिर आपको जीएसटी देना होगा.
दरअसल सरकार ने 30 जून तक के सभी बिलिंग साइकल पर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया था. इसका मलतब साफ है कि 1 जुलाई के बाद आने वाले बिल पर आपको पहले की ही तरह 15 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. आपको बता दें कि जीएसटी के बाद मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड बिल पर 18 फीसदी की दर से टैक्स वसूला जाएगा.
वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि यदि जून में उपभोग की गई सेवा का बिल अगर जुलाई में तैयार होता है तो उसके पेमेंट पर जीएसटी लागू होगा. साथ ही इस बात की जानकारी ANI ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी दिया है.
No GST on credit card/mobile bills generated before June 30, even if due date in July says Revenue Secretary Hasmukh Adhia
— ANI (@ANI_news) July 7, 2017