नई दिल्ली : दिल्ली-NCR के लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही रही है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली-NCR में पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों से प्रतिबन्ध हटाने से मना कर दिया है. NGT के इस आदेश से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है.
बता दें कि केंद्र सरकार ने NGT में अपील कर कहा था कि वह अपने इस आदेश को मॉडिफाई करे. NGT के इस आदेश के बाद अब दिल्ली-NCR की सड़कों पर 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां नहीं दौड़ पाएंगी
केंद्र सरकार ने NGT के इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी. लेकिन कोर्ट ने वापस इस मामले को एनजीटी के पाले में ही डाल दिया था. NGT ने 2015 में अपने अंतरिम आदेश में इन वाहनों पर रोक लगाई थी.
NGT के आदेश के बाद दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होने पर भी रोक लग गई थी. एनजीटी इससे पहले भी कई बार इस बारे में केंद्र को लताड़ लगा चुकी है. हालांकि केंद्र की रवैया इस पर ढीला ही रहा था.
पुराने पेट्रोल-डीजल गाड़ियों के पाबंदी को लेकर NGT का कहना है कि, ‘एक डीजल गाड़ी, 24 पेट्रोल व्हीकल्स और 40 सीएनजी व्हीकल्स के बराबर प्रदूषण फैलाती है.’
गौरतलब है कि केंद्र सरकार डीजल के 10 साल पुराने वाहनों को दिल्ली से हटाने के खिलाफ है. लेकिन एनजीटी भी अपने रुख पर कायम है. एनजीटी पहले ही डीजल के 10 साल पुराने वाहनों को दिल्ली से हटाकर दूसरे जिलों में भेजने का आदेश भी दे चुकी है. एनजीटी का कहना है कि ऐसे वाहनों को उन जिलों में भेज दिया जाए जहां वाहनों की संख्या कम और प्रदूषण की मात्रा भी कम है.