नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गुरुवार को गंगा नदी और इसके आस-पास के क्षेत्र में होने वाले कचरे को लेकर सख्त आदेश जारी किया है. हरिद्वार से उन्नाव के बीच आने वाला गंगा नदी के पास 100 मीटर का क्षेत्र ‘नो डेवलपमेंट जोन’ के तौर पर घोषित कर दिया है साथ ही जो भी यहाँ पर गंदगी फैलाएगा या फिर फैलाता हुआ नज़र आएगा उसे हर्जाने के तौर पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाने का निर्देश दिया है।
प्राधिकरण ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा नदी के तट से 500 मीटर की दूरी तक किसी तरह का कचरा नहीं होना चाहिए और गंगा नदी के किनारे कचरा फैलाने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए।
एनजीटी के अनुसार, करीब 7,304 करोड़ रुपये इन क्षेत्रों पर खर्च किया गया है लेकिन यह भी व्यर्थ चला गया। एनजीटी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि नियोजन व नियमन में मौलिक त्रुटियां रहीं जिसके कारण गंगा की सफाई नहीं हो पायी।