संसद के मानसून सेशन का तीसरा हफ्ता भी अब तक काफी हंगामेदार रहा है। पेगासस जासूसी मामला और नए कृषि कानून को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। मंगलवार को राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही तीन बार स्थगित हुई। बुधवार को भी दोनों सदनों में हंगामा होने की आशंका है।
पेगासस पर लोकसभा में चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव भेजा है। इसी मुद्दे पर TMC सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने भी स्थगन प्रस्ताव दिया है। वहीं, कांग्रेस MP दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया।
मंगलवार को संसद में पास हुए दो बिल
लोकसभा ने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021 पारित किया. यह केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर रोक लगाने की अनुमति देता है। वहीं, राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऋणशोधन और दिवाला संहिता (संशोधन) विधेयक-2021 पेश किया और उसे पारित भी कर दिया गया।
क नजर में देखिए कैसे मिनटों में हुए हैं अहम विधेयक पास… (स्रोत-पीआरएस)
वो विधेयक जो अब तक एक या दोनों सदनों से पारित
फैक्टरिंग रेगुलेशन (अमेंडमेंट) विधेयक 2021-
26 जुलाई को लोकसभा से 13 मिनट में पारित, इसमें बिल पेश करने वाला समय भी शामिल
राज्यसभा में यह बिल 14 मिनट में पारित, केवल पांच सांसदों ने बहस में हिस्सा लिया
द नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटर्नप्नोयरशिप एंड मैनेजमेंट बिल
26 जुलाई को लोकसभा से छह मिनट में पारित
द मरीन एड्स टू नैविगेशन बिल 2021
27 जुलाई को राज्यसभा से 40 मिनट में पारित
जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटक्शन ऑफ चिल्ड्रन) अमेंडमेंट बिल, 2021
28 जुलाई को विपक्ष के शोर-शराबे के बीच राज्यसभा से 18 मिनट में पारित
द इन्सॉल्वेंसी एंड बैकरप्सी कोड (अमेंडमेंड) बिल 2021
28 जुलाई को पांच मिनट में लोकसभा से पारित
इनलैंड वेसल्स बिल 2021
29 जुलाई को छह मिनट में लोकसभा से और 33 मिनट में दो अगस्त को राज्यसभा से पारित करा लिया गया
द एयरपोर्ट इकोनॉमिक्स रेग्यूलैरिटी ऑथोरिटी (अमेंडमेंट) बिल 2021
29 जुलाई को 14 मिनट में लोकसभा से पारित
द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट) बिल 2021
29 जुलाई को राज्यसभा से पांच मिनट में पारित
द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अमेंडमेंट बिल,2021
दो अगस्त को आठ मिनट के भीतर लोकसभा से पारित
फटाफट विधेयक पारित होने से आम आदमी का क्या नुकसान
संसद में किसी विधेयक पर कम चर्चा होने का मतलब है संसद में लोकतंत्र का नहीं होना।
बहस में विपक्ष के हिस्सा नहीं लेने का मतलब है दूसरे पक्ष का दृष्टिकोण शामिल नहीं होना
विधेयक एक बार पारित हो गया और कानून की शक्ल में बदल गया तो इसमें बदलाव लाने में फिर लंबा वक्त लग जाता है। सांविधानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका असर करोड़ों भारतीयों के भविष्य पर पड़ेगा।