मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके दामाद शैलेश यादव को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है. मीसा भारती और उनके पति को दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. लेकिन इन दोनों को कोर्ट से सशर्त ज़मानत मिली है और ये दोनों बिना कोर्ट की ज़मानत के कहीं नहीं जा सकते हैं.
यह पूरा मामला मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट के नाम पर दिल्ली में एक फार्म हाउस की खरीद से जुड़ा है. इस मामले में निदेशालय मीसा भारती से पूछताछ कर चुका है. वहीं मीसा भारती का कहना है कि मनी लांड्रिंग के लिए जांच दायरे में आई कंपनी को उनके पति व एक सीए चला रहा था. सीए कीमृत्यु हो चुकी है. वहीं प्रवर्तन निदेशालय कहना है कि मुखौटा कंपनियों के जरिए 1.2 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग के षडयंत्र में यह दंपत्ति ‘सक्रिय रूप से शामिल’ था. मीसा, राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी है.
Read Also: देश के लिए राइट नहीं है लेफ्टः शाह
निदेशालय ने इस दंपत्ति के खिलाफ आरोप पत्र दिसंबर में दाखिल किया था. इसमें कहा गया है कि ‘अपराध से जुटाए गए धन से ये दोनों भी सक्रिय रूप से संम्बद्ध रहे और पक्ष हैं इसलिए मनी लांड्रिंग अपराध के दोषी हैं.’ दिल्ली की एक अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अभियोजन शिकायत को मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत माना है और दंपत्ति को इस मामले में आरोपी के रूप में सम्मन किया है.