न्यायमूर्ति महेश सोनक और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने अभिजात और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों समेत अन्य को नोटिस जारी कर 11 मार्च तक जवाब देने को कहा है।
स्थानीय नि़वासी अभिजीत सत्यवान देसाई और प्रकाश भगत की ओर से दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि अभिजात की स्वामित्व वाली कंपनी ‘हाइडवे हॉस्पिटेलिटी’ द्वारा वन को नष्ट किया जा रहा है, खासतौर पर, संगेम तालुका के नेत्रावली गांव में नेत्रवाली वन्यजीव अभयारण्य से सटे अधिसूचित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में वन को नष्ट किया जा रहा है।
Panaji bench of Bombay HC today issued notices to Goa CM Manohar Parrikar’s son Abhijat, in connection with a petition filed against him for alleged destruction of forest area for construction of an eco-resort located near the Netravali Wildlife Sanctuary in South Goa district.
— ANI (@ANI) February 12, 2019
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, गोवा के मुख्य सचिव, गोवा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य पर्यावरण संवेदनशील ज़ोन प्रबंधन समिति समेत अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं।
(Source-PTI)
पणजी: बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे अभिजात को नोटिस जारी किया है । याचिका में आरोप लगाया गया है कि वह अपनी पर्यावरण-पर्यटन परियोजना के लिए वन क्षेत्र को नष्ट कर रहे हैं।