रेलवे घोटाला मामले में लालू यादव को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है. गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला सुनाया है.
उनकी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा एक अलग कमरे में हुई. बता दें कि 6 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इसी मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत दी थी.
कोर्ट ने रेलवे घोटाला मामले में होने वाली सुनवाई 19 जनवरी 2019 तक के लिए मुलतबी कर दी है. जबकि लालू प्रसाद को बेल दिए जाने के मामले में सुबह 11 बजे सुनवाई हुई, जिसमें उन्हें अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है.
रेलवे टेंडर घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में दो होटलों को चलाने का ठेका दिया था. इसके एवज में उन्हें पटना के सगुना मोड़ इलाके में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन मुहैया कराई थी। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
पिछली सुनवाई में छह अक्टूबर के लिए लालू के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ना तो आरोपियों के रिमांड की मांग की गई और ना ही उनकी जमानत का विरोध किया था.
पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआई कोर्ट ने रेलवे घोटाला मामले में तेजस्वी और राबड़ी देवी को एक-एक लाख पर जमानत दे दी थी. अदालत ने इस मामले में तेजस्वी और राबड़ी के अलावा सभी अन्य आरोपियों को भी जमानत दी थी.
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