हर सांसद और विधायक को प्रति वर्ष विधायक/सांसद विकास निधि के रूप में एक नियत राशि मिलती है. इसका प्रयोग सांसद/विधायक को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए करना होता है. कई बार ये होता है कि सांसद/विधायक ये पैसा खर्च ही नहीं करते या कहां खर्च करते हैं, ये पता भी नहीं चलता. ऐसे भी मामले सामने आते हैं कि कागजों में निर्माण कार्य दिखाकर राशि का भूगतान कर दिया जाता है. जनता को ये जानने का हक है कि उसके जनप्रतिनिधि ने अपने सांसद/विधायक विकास निधि का पैसा कहां खर्च किया. आरटीआई के माध्यम से कोई भी ये जानकारी ले सकता है कि उसके सांसद/विधायक ने क्षेत्र के विकास के लिए अब तक क्या कार्य किए हैं और अपनी निधि का पैसा कहां खर्च किया है. हम आपको उस आरटीआई आवेदन के प्रारूप के बारे में बता रहे हैं, जिसके द्वारा आप ये जानकारी जुटा सकते हैं.
सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)
विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.
महोदय,
कृपया…… विधानसभा/संसदीय क्षेत्र के विधायक/सांसद विकास निधि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:
- ……. से ……. के दौरान उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के विधायक/सांसद के द्वारा निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि से कराए गए सभी कार्यों से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण दें:
क. कार्य का नाम
ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण
ग. कार्य के लिए स्वीकृत राशि
घ. कार्य स्वीकृत होने की तिथि
ड. कार्य समाप्त होने की स्थिति अथवा चालू कार्य की स्थिति
च. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
छ. कार्य शुरू होने की तिथि
ज. कार्य समाप्त होने की तिथि
झ. कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया
ळ. कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है
ट. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
ठ. इस कार्य को कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे सम्बन्धित निर्णयों की प्रति भी उपलब्ध कराएं.
- उपरोक्त प्रतिनिधि को वर्तमान वित्त वर्ष में कुल कितनी राशि आवंटित हुई है तथा पिछले वित्त वर्ष से कितनी राशि शेष रही है?
- उपरोक्त कार्यों में से अब तक कितनी कार्यों के लिए और कुल कितनी राशि स्वीकृत की जा चुकी है.
- उपरोक्त कार्यों में से किन-किन कार्यों के लिए और कितनी राशि स्वीकृत होनी है?
मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं…………..है.
यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.
भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:
संलग्नक:
(यदि कुछ हो)