नई दिल्ली : आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा जब आप ट्रेन में अपनी रिजर्व सीट पर बैठ कर जा रहे हों और तभी कोई यात्री आपकी सीट पर आकर बैठ जाए. इस सूरत में आम तौर पर यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता थे. लेकिन अब नये नियम के मुताबिक अगर रिजर्वेशन के यात्रियों को इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो भारतीय रेलवे उस यात्री को हर्जाने के तौर पर 75 हजार रुपये देगा।
जानकारी के मुताबिक़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेलवे से एक आदमी को मुआवजे के तौर पर 75हजार देने के लिए कहा है. आयोग ने कहा कि यात्री की ट्रेन में सीट रिजर्व होने के बाद भी कोई और उस पर बैठा रहा तो इस सूरत में उसे 75हजार दी जाएंगे। अगर यात्री की सीट आरक्षित है इसके बावजूद यात्री को कोई असुविधा होती है तो उसके लिए भारतीय रेलवे को 75 हजार रुपये देने को कहा गया है।
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) ने रेलवे से उस टिकट चेकर की सैलरी का एक तिहाई हिस्सा काटकर यात्री को देने को कहा है, जो ड्यूटी में रहने के बावजूद यह चेक नहीं कर पाया कि सीट पर कोई और तो नहीं बैठा।
बेंच की अगुवाई करने वाले जस्टिस वीणा बीरबल ने कहा कि जिला फोरम द्वारा दिए गए 75,000 रुपये का मुआवजा उचित है। यह तथ्यों और परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है।