नई दिल्ली : आयकर विभाग नियम के मुताबिक, 1 जुलाई से अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार को लिंक करना अनिवार्य हो गया है. लेकिन सरकार ने कुछ लोगों को इन दो डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने से छूट दी है. यह छूट कुछ शर्तों पर आधारित है.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने कहा है कि आयकर विभाग एक्ट का सेक्शन 139AA लोगों पर लागू नहीं होगा. इस लिस्ट में ये लोग शामिल है-

  • इनकम टैक्स कानून के मुताबिक जिन लोगों को नॉन रेजिडेंट इंडियंस (NRI) के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
  • जो भारत के नागरिक नहीं हैं.
  • टैक्स ईयर के दौरान किसी भी समय जिन लोगों की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो.
  • असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासियों को.

दूसरा यह है कि इंडीविजुअल्स की इन कैटेगरी को सेक्शन 139AA से छूट दी गई है. अगर इन्होंने आधार या आधार एनरॉलमेंट आईडी नहीं प्राप्त की है तो इनके लिए पैन और आधार को लिंक करना जरूरी नहीं होगा.

आयकर विभाग एक्ट ने हाल ही में पेश किए गए सेक्शन 139AA में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन आवंटित कर दिया गया है और जो आधार नंबर हासिल करने के योग्य है, उसे इस संबंध में टैक्स अथॉरिटीज को जानकारी देनी होगी.

जो लोग अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करेंगे, उनका परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) डिपार्टमेंट की तरफ से अधिसूचित तारीख के बाद इनवैलिड (अमान्य) हो जाएगा.

Adv from Sponsors

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here