नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 सिख दंगों में यू.पी. के कानपुर में मारे गये 127 सिखों के बारे में केंद्र और यू.पी. सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव राय और जस्टिस ए.एम. खनविलकर ने सिख दंगों से संबंधित तीन मामलों पर एक साथ सुनवाई की।
जानकारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जी.के. ने संवाददाताओं को दी। उनके मुताबिक अखिल भारतीय दंगा पीडि़त राहत कमेटी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने आदेश दिया ।
कमेटी अध्यक्ष के मुताबिक 1984 सिख दंगों के दौरान कानपुर में मारे गये 127 सिखों के मारे जाने सहित लूट और आगजनी से जुड़े करीब 2800 से एफ.आई.आर. उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई थी। लेकिन ज्यादातर एफ.आई.आर. को राज्य की पुलिस ने अपने मन से बंद कर दिया।
कमेटी ने मांग की, कि उन एफआईआर को फिर से खोला जाए और जो महत्वपूर्ण केस हैं उनकी जांच एसआईटी या फिर सीबीआई से कराई जाए।