पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन रहने के लिए बंगला आवंटन के मामले में हाईकोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणी करते हुए उन्हें बंकर तक बनवा लेने की सलाह दे डाली. कोर्ट ने बिहार के सभी छह पूर्व सीएम को नोटिस जारी करते हुए यह बताने को कहा कि उनके निजी आवासों में ही अगर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए जाएं तो हर्ज क्या है.
कोर्ट ने कहा कि अगर इन लोगों को जान का इतना ही खतरा है तो उन्हें जमीन के अंदर बंकर बनवा लेना चाहिए, क्योंकि बंकर से सुरक्षित कुछ भी नहीं. जिन पूर्व सीएम को बंगला आवंटित हो रखा है उनमें सीतीश प्रसाद सिंह, डॉ जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार शामिल हैं.
अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है. ऐसे में किस आधार पर बिहार में इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को ऐसी सुविधा दी जा रही है. अदालत ने 11 फरवरी तक इस मामले में सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने को कहा है. अदालत ने यह भी कहा कि संविधान ने जब सबको बराबरी का दर्जा दिया है तो मुख्यमंत्री सबसे उपर कैसे हो सकते हैं.