झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके मधु कोड़ा को दिल्ली की विशेष अदालत ने एक मामले में दोषी पाया है. बता दें कि अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखण्ड के पूर्व चीफ सेक्टरी अशोक कुमार बसु और एक अन्य व्यक्ति को आपराधिक षड़यंत्र रचने के मामले में दोषी पाया है और अब कल इस मामले में अदालत सज़ा सुनाने वाली है.
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने बुधवार को सभी आरोपियों को फैसला सुनाए वक्त अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया था. यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है.
इस मामलेे में सीबीआई के आरोप-पत्र में मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता और कंपनी के अलावा, मामले में अन्य आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु, दो लोक सेवक बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान का नाम शामिल था.
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छह दिसंबर के लिए अदालत ने आठ आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था जिसके बाद वह कोर्ट में पेश हुए. इसके बाद अदालत ने सभी को जमानत दे दी. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी ( आपराधिक साजिश), 420 ( धोखाधड़ी) 409 ( सरकारी कर्मियों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले का संज्ञान लिया था और इसके बाद उन्हें आरोपी के तौर समन किया गया था.