यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहले कोविड-19 के नए संस्करण की खोज के परिणामस्वरूप नए साल के उत्सवों के ठीक पहले नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। राज्यों ने नागरिकों से साल के अंत में होने वाली सभाओं में सावधानी बरतने की अपील की है और प्रतिबंधों से कोरोनावायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने की उम्मीद है। तो, किन राज्यों ने प्रतिबंध लगाए हैं? क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? हम लाए है विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए नियमो की सूचि।
महाराष्ट्र
1 एहतियात के तौर पर 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ़्यू लगाया गया है।
2 सभी गैर-ज़रूरी दुकानों / सेवाओं को रात भर खुले रहने की अनुमति नहीं है।
3 प्रभावी रूप से, मुंबई या महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर नए साल का जश्न नहीं होगा।
4 नए साल के द्रव्यमान के लिए, दिए गए बिंदु पर केवल 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी।
5 मास का आयोजन रात 8 बजे से पहले करना होगा।
6 मुंबई के चर्च खुली हवा में नहीं रहेंगे और गिरजाघरों में आने वाले लोगों की संख्या पर नज़र रखी जाएगी।
तमिल नाडु
1 रेस्तरां, क्लब, पब, रिसॉर्ट्स, समुद्र तट रिसॉर्ट्स, समुद्र तटों में सार्वजनिक उत्सव 31 दिसंबर या 1 जनवरी को पूरे 2
2 तमिलनाडु में प्रतिबंधित कर दिए गए हैं।
3 लेकिन राज्य में रात का कर्फ़्यू नहीं लगाया गया है।
4 रेस्तरां और पब को खुले रहने की अनुमति है, लेकिन अनुमत लोगों की संख्या के संदर्भ में कोविड-19 दिशानिर्देशों का
5 पालन करना होगा।
6 मरीना बीच, जो कि नए साल का एक लोकप्रिय पार्टी स्थल है, जनता के लिए बंद रहेगा।
कर्नाटक
1 कर्नाटक ने 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक रात के कर्फ़्यू की घोषणा की थी, जिसे 24 दिसंबर के बाद वापस कर दिया गया था।
2 कर्नाटक ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक क्लबों, पब, रेस्तरां या इसी तरह के स्थानों पर सामाजिक दूरी के बिना सामूहिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
3 क्लब, पब और रेस्तरां पार्टियों की मेज़बानी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करने की अनुमति दी जाती है।
राजस्थान
1 राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे और 1 जनवरी की सुबह 6 बजे के बीच सभी शहरों में एक लाख से अधिक लोगों की आबादी के लिए कर्फ़्यू लगाने का फ़ैसला किया है।
2 बाज़ारो को शाम 7 बजे तक बंद करने को कहा गया है।
3 राज्य में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध है।
4 सार्वजनिक स्थानों पर कोई नववर्ष पार्टी का आयोजन नहीं किया जाएगा।
उत्तराखंड
1 देहरादून प्रशासन ने नए साल की पूर्व संध्या और नए साल पर होटल, बार, रेस्तरां और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पार्टियों जैसे सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
2 प्रतिबंध का कोई भी उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, महामारी रोग अधिनियम और आईपीसी के अन्य संबंधित धाराओं के तहत दंडनीय होगा, आदेश मे कहा।
3 प्रतिबंध का असर देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश में होगा जहां क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों के इकट्ठा होने की संभावना है।