चारा घोटाले मामले में निचली अदालतों से सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपनी जमानत अर्जी के फैलसे के लिए एक हफ्ते इंतज़ार करना पड़ेगा. रांची हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में लंबी बहस के बाद लालू यादव की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. दरअसल, लालू यादव की ओर से देवघर, दुमका और चाईबासा मामले में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी.
जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने लालू डेढ़ घंटे तक चली बहस में लालू का पक्ष रखा. सिब्बल ने लालू की सेहत, उनकी उम्र और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी कोर्ट में दिया. कोर्ट में सीबीआइ ने भी अपनी दलीलें राखी और बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
लालू यादव को जमानत न मिल पाने के कारण महागठबंधन में बिहार की लोक सभा सीटों के बंटवारे की सियासी कवायेद अधर में लटक गई है. महागठबंधन को पूरी उम्मीद थी कि आज हाईकोर्ट से लालू को बेल मिल जाऐगी. अब बिहार में महागठबंधन में सीटों की पहचान और बंटवारे में और देरी हो सकती है.