शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कहा कि सीवीसी अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को दे सकते हैं. इसके साथ कोर्ट ने आलोक वर्मा से मांग की है कि वे रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद जल्द से जल्द अपना जबाव दे.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि सीवीसी की जांच रिपोर्ट सीबीआई के विशेष निदेशक न दी जाए. वहीं, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीवीसी अपनी जांच रिपोर्ट केस की समीक्षा कर रहे अधिवक्ताओं को दे सकते हैं.
बता दें कि आलोक वर्मा ने गत दिनों कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उन्हें सीवीसी के जांच रिपोर्ट सौंपी जाई. अब इस सिलसिले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख सोमवार की मकर्रर की है.
गौरतलब है बीते दिनों हैदराबाद के व्यपारी सतीश सना ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनसे 2 करोड़ रुपए लिए, ताकि वो उनका नाम मनी लांड्रिग के केस से हटा सकें.
इसके बाद राकेश अस्थाना ने सीबीआई के निदेशक के ऊपर भी रिश्वत लेने का आरोप लगाया था. इस पूरे घटनाक्रम बाद सियासी गलियारों में काफी हो हल्ला हुआ था. इन हो हल्ला को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के निदेशक और विशेष निदेशक को छुट्टी पर भेज दिया था. जिसके बाद कांग्रेस समेत अनेक विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की थी. फिलहाल ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है.