न्याय की गुहार लेकर पहुंची सर्वोच्च अदालत ने जाकिया जाफरी की याचिका तत्काल सुनवाई के लिए टाल दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जाफरी की इस याचिका पर सुनवाई अदालत आगामी 26 नवंबर को करेगा.
गौरतलब है कि विगत दिनों जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि गुजरात दंगे की दोबारा जांच होनी चहिए. साथ ही उन्होंने गुजरात दंगों में आरोपित गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्यो को क्लीन चीट देने के खिलाफ एसआईटी की जांच पर सवाल उठाया है. जाकिया ने अपनी याचिका में कहा है कि गुजरात दंगे के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी जो कि पीछे छूट गई है.
वहीं, एसआईटी की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने कहा है कि गुजरात दंगे के मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने 400 पेज का आदेश दिया था. इस आदेश पर गुजरात सरकार ने भी मुहर लगाई थी.
इसके अतरिक्त, एसआईटी ने तीस्ता सीतलवाड़ा द्वारा दाखिल की गई याचिका का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि तीस्ता कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं कर सकती हैं. इस पर तीस्ता ने अपने बचाव में कहा की वे कोर्ट की मदद करना चाहती हैं, इसलिये उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
बता दें कि जाकिया जाफरी ने इससे पहले भी गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजरात दंगे की दोबारा जांच करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट उस दौरान कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर कहा था कि अब हाईकोर्ट गुजरात दंगे की दोबारा जांच के आदेश नहीं दे सकता है लेकिन, अगर वे चाहे तो सर्वोच्च अदालत में जा सकती हैं.