कोयला घोटाले में दोषी करार दिए जा चुके झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने तीन साल की सज़ा सुनाई है साथ ही उन्हें 25 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। लेकिन सज़ा सुनाए जाने के बाद कोड़ा और बाकी तीन लोगों को दो महीने की अंतरिम जमानत भी दे दी गई है.
कोयला घोटाले में कोड़ा के साथ पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु को दोषी माना गया था। सभी लोगों को अपराधिक साजिश रचने और सेक्शन 120बी के तहत दोषी पाया गया।
दरअसल यह मामला झारखंड के कोल ब्लॉक को कथित रूप से गलत तरीके से कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटिड (VISUL) को दे दिया गया था और तभी से इस आवंटन को लेकर बवाल मचा हुआ था. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि VISUL जिसने रजहरा नोर्थ कोल ब्लॉक के लिए आठ जनवरी 2007 को अपना नाम दिया था उसको कोल ब्लॉक देने के लिए झारखंड सरकार या फिर स्टील मंत्रालय ने नहीं कहा था, लेकिन 36वीं स्क्रीनिंग कमेटी ने वह ब्लॉक आरोपी कंपनी को देने की वकालत की थी।
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सीबीआई ने कहा था कि गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस तथ्य को छिपाया था कि झारखंड सरकार ने VISUL को ब्लॉक देने की वकालत नहीं की है। मनमोहन सिंह उस वक्त कोयला मंत्रालय के प्रमुख थे।