सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय रक्षा अकैडमी (एनडीए), सैनिक स्कूलों और अन्य सैन्य संस्थानों में महिला उम्मीदवारों को अनुमति नहीं देने के लिए भारतीय सेना की खिंचाई की और “प्रतिगामी मानसिकता” कहा।
“टोकनवाद मत करो। आपको हर बार आदेश पारित करने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, ”सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को अवसर नहीं देने के लिए भारतीय सेना को फटकार लगाते हुए कहा।
“आप न्यायपालिका को आदेश देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह बेहतर है कि आप (सेना) अदालत के आदेशों को आमंत्रित करने के बजाय इसका ढांचा तैयार करें। हम उन लड़कियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहे हैं जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है क्योंकि हम बड़े मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, ”सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा।
याचिकाकर्ता ने इसे बताया मौलिक अधिकारिक का उल्लंघन
याचिका में कहा गया है कि 10+2 स्तर की शिक्षा रखने वाली पात्र महिला अभ्यर्थियों को उनके लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा देने के अवसर से वंचित कर दिया जाता है। जबकि, समान रूप से 10+2 स्तर की शिक्षा वाले पुरुष उम्मीदवारों को परीक्षा देने और अर्हता प्राप्त करने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशंड अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए प्रशिक्षित होने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने का अवसर मिलता है। यह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार और लिंग के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।