नई दिल्ली : सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बाबरी विवाद की सुनवाई करते हुए दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 6 नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय कर दिया है। मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपियों के खिलाफ सेक्शन 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए।
इस केस के 12 आरोपियों को 20-20 हजार के निजी मुचलके पर पहले ही बेल दे दी गई थी। इसके बाद उन्हें बरी करने के लिए अर्जी लगाई गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आडवाणी समेत बीजेपी के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा।
19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने कहा था कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आडवाणी समेत बीजेपी के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। कोर्ट ने सीबीआई की पिटीशन पर ये फैसला सुनाया था।
कोर्ट ने ये भी कहा था, “इस मामले में चल रहे दो अलग-अलग मामलों को एक कर दिया जाए और रायबरेली में चल रहे मामले की सुनवाई भी लखनऊ में की जाए। ये भी तय किया जाए कि सुनवाई दो साल में खत्म हो।” इसके अलावा “सामान्य हालात में केस की सुनवाई टाली न जाए। जब तक सुनवाई पूरी न हो, तब तक जज का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। केस जिस लेवल पर थे, वहीं से शुरू होंगे।”
इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, महंत धरम दास और सतीश प्रधान के ऊपर केस दर्ज है.