asaram, rape, sc, bailनई दिल्ली, (विनीत सिंह) : सुप्रीम कोर्ट ने रेप के दो मामलों में आसाराम बापू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आसाराम को नाबालिग से रेप के आरोप में जेल की सजा सुनाई गयी थी. आसाराम की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट से साफ है कि आसाराम की मेडिकल हालत ठीक है जिसे देखते हुए उन्हें ज़मानत नही दी जा सकती है.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को गलत मेडिकल रिपोर्ट देने देने कि९ वजह से 1 लाख रुपये का जुर्माना और FIR करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आसाराम की माफी को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आसाराम ने खुद ही बिना कोई कारण बताए MRI कराने के इनकार कर दिया था।

आसाराम को रेप के आरोप में जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 में गिरफ्तार किया था जिसके बाद से वो लगातार जेल में सजा काट रहे हैं. एक नाबालिग लड़की ने आसाराम पर आरोप लगाया था कि उन्होंने जोधपुर के निकट स्थित मनाई गांव में अपने आश्रम में उसका रेप किया था।

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