दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले के मुख्य आरोपी गौतम खेतान की पत्नी रितु खेतान को काला धन तथा धनशोधन से जुड़े एक मामले में शनिवार को जमानत दे दी।
रीतू के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल होने के बाद उनके खिलाफ समन जारी किए गए थे और उसी क्रम में वह अदालत पहुंची थीं,जिसके बाद विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।
इसी मामले में अदालत ने 16 अप्रैल को गौतम खेतान की जमानत मंजूर कर ली थी हालांकि अदालत ने उन पर कई शर्तें भी लगाईं थीं जिसमें साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करना,अथवा गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करना अथवा उन्हें प्रभावित करने का प्रयास नहीं करने तथा जरूरत पड़ने पर कभी भी जांच में सहयोग करने की शर्त शामिल है।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने गौतम खेतान और उसकी पत्नी के खिलाफ धन शोधन निरोधक कानून के तहत एक नया आपराधिक मामला दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने खेतान के खिलाफ आयकर विभाग की ओर से दर्ज एक नए मामले को आधार बनाया है।