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नई दिल्ली। साल 1993 में मुंबई में हुए दहला देने वाले धमाके मामले में आज ऐतिहासिक दिन है।Mumbai की स्पेशल टाडा कोर्ट ने दोषी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और साथी करीमुल्लाह खान को उम्रकैद की सजा सुना दी है। कोर्ट के फैसले से पहले कोर्ट के अंदर करीमुल्लाह खान और रियाज दुआ कर रहे थे। 16 जून 2017 को कोर्ट नेइस केस में अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, उसके भाई मोहम्मद दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, मर्चेंट ताहिर और करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था। इनमें से मुस्तफा दौसा की 28 जून को हार्टअटैक से मौत हो गई थी।

मामले में 16 जून, 2017 को जज जीए सनप ने अबू सलेम और उसके साथियों को धमाके की साजिश रचने का दोषी माना था। जिसमे मुस्तफा डोसा, करीमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल रशीद खान, रियाज सिद्दीकी और ताहिर का नाम शामिल है जबकि एक अन्य आरोपी अब्दुल कयूम को इस मामले से बरी कर दिया था।

सजा सुनाए जाने का यह अपने आप में दूसरा मामला है। पहला मामला साल 2007 में पूरा हुआ था जिसमें 100 आरोपियों को दोषी माना गया था। जिसमें याकूब मेमन के अलावा ऐक्टर संजय दत्त भी शामिल थे। याकूब को पिछले साल फांसी दे दी गई थी।

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